लुधियाना। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तस्वीर पर टिप्पणी करने का मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। लुधियाना में रहने वाले हरमीत सिंह ने एडवोकेट लवलीत ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत मामला दर्ज किया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले का हवाला देते हुए कहा है कि डेरा प्रमुख के खिलाफ फेसबुक पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की गई, लिहाजा मामला बनता ही नहीं और एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि फिल्म के बाद डेरा प्रमुख की फेसबुक पर एक तस्वीर अपलोड की गई थी। इस पर दो सौ टिप्पणियां आई थीं। जिसमें हरमीत सिंह ने कमेंट किया था कि डेरा प्रमुख को फिल्मों की जगह रेस्लिंग में जाना चाहिए। इसपर एक डेरा प्रेमी ने हरमीत के इस कमेंट को उसकी भावनाएं आहत होने की बात कहते हुए पुलिस के पास शिकायत की थी। इस पर पुलिस ने हरमीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए हरमीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस टीएस ढींडसा की एकल बेंच ने एफआईआर में अगली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है