मोहाली -खरड़-मोहाली नेशनल हाइवे पर स्थित चावला पेट्रोल पंप पर सितंबर, 2011 में हुए तेजाब कांड में आज मोहाली में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज जस्टिस परमिन्द्र पाल सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों हरदीप सिंह तथा जगवंत सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा दोनों को धारा 302 तथा 307 में ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना जमा न करवाने पर दोनों को और सजा भुगतनी पड़ सकती है।
दो दिन पहले 27 मई को अदालत ने हरदीप सिंह तथा जगवंत सिंह को दोषी ठहरा दिया था और आज इस केस में सजा सुना कर दोनों को जेल भेज दिया है। आज इस तेजाब कांड की सुनवाई कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच हुई। अदालत के अंदर तथा बाहर दोनों पक्षों की हिफाजत के लिए बाउंसरों की भरमार थी। पुलिस द्वारा अदालत में आने जाने वाले सभी लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और किसी भी युवा को बड़ी चैकिंग व पूछताछ के बाद अदालत परिसर में भेजा जा रहा था ताकि अदालत के अंदर या बाहर कोई अप्रिय घटना न हो सके।
अदालत में केस खत्म होने के बाद राकेश कुमार को भी ले जाने के लिए अदालत के बाहर बाऊंसरों की भरमार थी। अदालत में आज तेजाब कांड के पीड़ित व शिकायतकर्ता मोहाली निवासी राकेश भी अपने वकीलों एडवोकेट सतनाम सिंह कलेर तथा परमिन्दर सिंह तूर के साथ हाजिर थे।