चंडीगढ़ - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोगा बस छेड़छाड़ कांड में बस कंपनी ऑर्बिट एविएशन के मालिक एवं उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किये हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति लीजा गिल की पीठ ने 27 मई तक जवाब तलब किया है। अदालत ने ऑर्बिट एविएशन को पिछले 5 साल की बैलेंस शीट का ब्योरा देने को भी कहा है।
वहीं पंजाब सरकार से 10 से ज्यादा स्टेज कैरेज बसों का स्वामित्व रखने वाले सभी ऑपरेटरों का ब्योरा मांगा है। अदालत ने पूछा है कि राज्य से पिछले एक वर्ष में स्टेज कैरेज ऑपरेटरों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गये। पीठ ने महाधिवक्ता को मोगा मामले की एफआईआर पेश करने को निर्देश भी दिया है। इस मामले में जसदीप सिंह बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।