चण्डीगढ़, 14 फरवरी : पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य भाषा तरमीम एक्ट 2008 की धारा 8 सी अधीन एक्ट की धाराओं की समीक्षा और अमल को विश्वसनीय बनाने के लिए वर्ष 2012 -13 के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है इस कमेटी का चेयरमैन शिक्षा व भाषा मंत्री पंजाब को बनाया गया है।
इस बात की जानकारी देते हुये शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह कमेटी राज्य सरकार,सरकारी क्षेत्र के संस्थानों , बोर्डाे और स्थानीय सरकार व स्कूलों व कालेजों व विश्वविद्यालय के कार्यालयों में इस एक्ट की धाराओं पर अमल की समीक्षा करेगी और राज्य स्तरीय अधिकारित कमेटी को अपनी रिपोर्ट भेजेगी।
प्रवक्ता अनुसार यह कमेटी राज्य स्तरीय अधिकारित कमेटी द्वारा इस एक्ट की धाराओ पर अमल संबधी जारी किये गये निर्देशो की पालना करेगी और ऐसे निर्देशेां की पालना संबधी अपनी रिपोर्ट भेजेगी। गैर सरकारी सदस्यो की अवधि अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वषर््ा के लिए होगी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि क मेटी के सदस्यों में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार या मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि , एडवोकेट जनरल पंजाब या उनका प्रतिनिधि , प्रमुख सचिव पंजाब सरकार स्कूल शिक्षा विभाग चंडीगढ,प्रमुख सचिव पंजाब सरकार उच्चतर शिक्षा और भाषा विभाग,कानूनी मसीर और सचिव, पंजाब सरकार चंडीगढ, प्रधान पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना,प्रधान पंजाब कला परिषद चंडीगढ, श्री सतनाम माणक कार्यकारी संपादक अजीत जांलधर,श्री रितेश लख्खी पीटीसी चैनल चंडीगढ श्री बलजीत बल्ली सीनियर पत्रकार,स. परमिन्द्र सिंह ढीडसां वित मंत्री पंजाब,स. सतनाम सिंह संधू कुलपति चंडीगढ विश्वविद्यालय घडुआं(मोहाली),स. जसपाल सिंह मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन पटियाला और स. अवतार सिंह बराड़ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री पंजाब वासी फरीदकोट इस कमेटी के सदस्य होगें। डायरैक्टर भाषा विभाग पंजाब इस कमेटी के कनवीनर होगें।