भटिंडा - शिक्षा विभाग ने लगभग 333 प्राइवेट स्कूलों को मान्यता समाप्त होने से पहले उसकी मान्यता बढ़ा दी है। जिले के स्कूल संचालकों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने सूचना जारी की है कि अब नए सेशन 2015-16 के लिए 333 स्कूलों को शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं करानी होगी, लेकिन 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल प्रमुखों को शिक्षा का अधिकार एक्ट की शर्तो को पूरा करने का घोषणा पत्र 30 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी के पास जमा कराना होगा।
इसी के आधार पर नए सेशन के लिए शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत स्कूलों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि साल 2013 में शिक्षा का अधिकार एक्ट की शर्ते पूरी न करने वाले 112 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं 333 स्कूलों को नए सेशन के लिए मान्यता मिल गई थी। जो 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली थी। जिसे नए सेशन में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली वेरिफिकेशन की स्कूलों संचालकों को चिंता सता रही थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने महज घोषणा पत्र से ही मान्यता देने की योजना बनाकर प्राइवेट स्कूल संचालकों को बड़ी राहत पहुंचाई है।