अमृतसर - प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाले रिबेट की अवधि को बढ़ा कर 15 मार्च तक कर दी गई है। लोगों की मांग को देखते ही स्थानी निकाय मंत्री अनिल जोशी ने ऐसा करने का फैसला लिया है। पहले प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसद रिबेट का प्रावधान 28 फरवरी तक था। टैक्स की प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू होने की वजह से रिबेट के साथ टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों के पास बहुत कम समय मिला था। इस लिए इसे बढ़ा कर 15 मार्च तक कर दिया गया है।
15 मार्च तक रिबेट के साथ टैक्स जमा किए जाएंगे, जबकि 31 मार्च तक रिबेट के बिना लोग अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। 31 मार्च के बाद लोगों को जुर्माने के साथ टैक्स जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद जुर्माने और 18 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा होगा।