पटियाला - काफी अड़चनों के बाद पंजाब सरकार द्वारा इसी वर्ष यानी साल 2014-15 के प्रापर्टी टैक्स को 28 फरवरी तक भरने पर 10 फीसदी की छूट का ऐलान किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए नगर निगम के कमिश्नर डा. इंदू मल्होत्रा ने बताया कि जो व्यक्ति 28 फरवरी तक इस साल का प्रापर्टी टैक्स भरता है, को 10 फीसदी टैक्स से छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस साल का प्रापर्टी टैक्स भी सैल्फ असैस्मैंट द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि निगम की नीति के अनुसार बाद में उसको सर्वे द्वारा क्रास चैक किया जाएगा। इस साल के प्रापर्टी टैक्स के लिए भी सरकार द्वारा नोटीफिकेशन जारी हो चुका है। निगम कमिश्नर ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम की प्रापर्टी टैक्स की ब्रांच के समूह इंस्पैक्टरों, क्लर्कों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लोगों की सहायता के लिए लगाई गई है। इसके लिए अलग से काऊंटर भी खोले जाएंगे।
इस साल प्रापर्टी टैक्स को लेकर काफी अचडनें थीं। वित्तीय वर्ष के शुरू में हुई लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी पक्ष को उम्मीद के अनुसार सीटों न मिलने के कारण जब बाद में अकाली दल द्वारा इस संबंधी मीटिंग बुलाई गई तो उस में प्रापर्टी टैक्स का काफी मुद्दा उठा था। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और अब सभी नगर निगमों और नगर कौंसिलों को जोन बना कर देने के लिए कहा गया था। नगर निगम पटियाला ने भी मीटिंग करने के बाद पटियाला को तीनों जोनों में बांट कर स्थानीय सरकार विभाग के सचिव से मिल कर वह रिपोर्ट सौंपी थी।
वर्ष 2013 में पंजाब सरकार ने हाऊस टैक्स समाप्त करके प्रापर्टी टैक्स लगाने का ऐलान किया था और पिछले वर्ष यानी 2013-14 के दौरान काफी मशक्कत के बाद नगर निगम को 14 करोड़ रुपए का टैक्स एकत्रित हुआ था, जबकि नगर निगम को 25 करोड़ से अधिक की आने की आस थी और इस बार का प्रापर्टी टैक्स अब तक बार-बार संशोधन होने के कारण लटका हुआ था, जोकि अब जाकर क्लीयर हुआ है।