लाहौर - पाकिस्तान की एक अदालत ने मौलाना ताहिर उल कादरी के 14 समर्थकों की हत्या के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा उनके भाई एवं पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ तथा 19 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
लाहौर उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ सरकार के तीन मंत्रियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो एक सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। सत्र अदालत ने कादरी की पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक के आवेदन पर इन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना मंत्री परवेज राशिद, रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक और जल एवं बिजली राज्य मंत्री आबिद शेर अली अपने मामले को स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। पुलिस को आवेदन में नामित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सघन जांच करनी चाहिए। बीते 17 जून को लाहौर में कादरी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प में दो महिलाओं सहित 14 लोग मारे गए थे।