Updated on Wednesday, January 30, 2013 15:56 PM IST
चण्डीगढ़, 29 जनवरी : मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि चुनावों संबधी अधिसूचना 30 जनवरी को जारी होगी और 6 फरवरी तक नामजदगी पत्र दाखिल किये जा सकेगे। उन्होने कहा कि नामजदगी पत्रो की जांच 7 फरवरी को होगी और 9 फरवरी तक नामजदगी पत्र वापिस लिये जा सकेगे। उन्होने कहा कि वोट 23 फरवरी को होगें और वोटों की गिनती 28 फरवरी को होगी व 3 मार्च तक सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
वोट सुबह 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगें। उन्होने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त(जनरल)मोगा जो 73-मोगा विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास सुबह 11 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक नामजदगी पत्र दाखिल किये जा सकेगें। उन्होने स्पष्ट किया कि नामजदगी पत्र 30 जनवरी से 6 फरवरी तक बिना किसी सार्वजनिक अवकाश वाले दिन दाखिल किये जा सकेगें।
उन्होने कहा कि नामजदगी पत्र फार्म 2 बी पर भरे जाएगी जिला चुनाव अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्धह है। उन्होने कहा कि टाईप किये नामजदगी पत्र भी मंजूर किये जाएगें बशर्ते कि वह कमीशन द्वारा निर्धारित फारमैट अनुसार हो। उन्होने कहा कि चुनाव लडने के लिए उम्मीदवार को पंजाब के किसी भी चुनाव क्षेत्र का वोटर होना अनिवार्य है और उसको रिटर्निंग अधिकारी को अपना वोटर सूची में नाम दिखाना होगा उन्होने कहा कि उम्मीदवार को एक शपथ पत्र भी रिटर्निंग अधिकारी को अपने नामजदगी पत्र दाखिल करने के बाद और पडताल से पहले देना पडेगा उन्होने कहा कि 2 फरवरी 2013 को शनिवार की नगोशियबल इंसट्रूमैंट एक्ट 1881 अधीन छुटटी न होने के कारण नामजदगी पत्र दाखिल किये जा सकेगे। जबकि 3 फरवरी को रविवार की छुटटी होने के कारण नामजदगी पत्र दाखिल नही किये जा सकेंगे। उन्होने स्पष्ट किया कि 9 फरवरी 2013 को शनिवार की नगोशियबल इंसट्रूमैंट एक्ट 1881 अधीन छुटटी न होने के कारण उम्मीदवार अपने नामजदगी पत्र वापिस ले सकेगें।
उन्होने बताया कि संशोधित हुआ फार्म नम्बर 26 कमीशन की वेबसाईट पर उपलब्ध हे उम्मीदवारों को नये फार्म अनुसार अपनी संपति, देनदारिया,शेक्षणिक योग्यता और फार्म अनुसार अन्य जानकारी देनी जरूरी है। उन्होने स्पष्ट किया कि जिला मोगा में चुनाव आचार संहिता 11 जनवरी से चुनाव की घोषणा होने के साथ ही लग चुकी है जो कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
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