चण्डीगढ - पंजाब मंत्रीमण्डल ने 1 अगस्त, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक का बजट पास करवाने के लिए 14वें पंजाब विधान सभा के 8वें इजलास को 15 जुलाई 2014 से शुरू किये जाने की स्वीकृति दे दी है।
इस सबन्धी फैसला आज सुबह मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्री मण्डल की बैठक दौरान लिया गया।
यह जानकारी देते हुए आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बजट इजलास 15 जुलाई को बाद दोपहर 2 बजे श्रद्धाजंलियां भेंट करने के साथ आरम्भ होगा और इस इजलास दौरान वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया जायेगा।
कर्मचारियों की वर्ष दौरान हुई बदलियों का गंभीर नोटिस लेते हुए मंत्रीमण्डल ने आम तबादले चालू वित्तीय वर्ष के 15 जून से 15 जुलाई तक करने का निर्णय किया है। किसी भी सूरत में इस मियाद में कोई बढ़ौतरी नहीं की जायेगी। सम्बन्धित विभागों के प्रशासकीय सचिव निर्धारित तिथि से बाद होने वाले किसी भी तबादले के लिए जिम्मेवार होगें।
मंत्रीमण्डल ने पंजाब भू व जल सरंक्षण विभाग, पंजाब इंटैलीजैंस काडर (ग्रुप सी) व चुनाव आयोग विभाग पंजाब (ग्रुप ए ) के सेवा नियमों को स्वीकृति दे दी है।
कर्मचारियों के हितों के लिए ओर बड़ा निर्णय लेते हुए पंजाब मंत्रीमण्डल ने कोड ऑफ क्रीमिनल प्रोसीज़र, 1973 को वापिस लेने की स्वीकृति दे दी है जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी नोटिस मिलने के बाद भी सरकारी रिहायश खाली नहीं करता तो इसको गैर जमानती अपराध माना जायेगा। सरकार ने यह महसूस किया है कि सरकारी रिहायश को खाली न किये जाने को गैर जमानती जुर्म मानना बहुत सख्त सजा है।
राज्य में कृषि सहायक व्यवसायों द्वारा कृषि विभिन्नता को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्रीमण्डल ने मुख्यमंत्री पंजाब की अध्यक्षता अधीन पंजाब राज्य मत्स्य पालन विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए सहमति दे दी है। पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री इस बोर्ड के उप-चेयरमैन होंगें। यह बोर्ड राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, हैदराबाद से सीधे फंड करेगा और राज्य में मत्स्य पालन को उत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग करेगा।
राज्य भर के लोगों को बढिय़ा स्वास्थ्य और जंाच सेवाएं मुहैया करवाने के प्रयत्नों के स्वरूप मंत्री मण्डल ने मैडिकल अधिकारियों की 250 पदों की रचना करने की स्वीकृति दे दी है जो स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना किसी रूकावट से काम काज को यकीनी बनाने में सहायक होगी ।
मंत्री मण्डल ने सहायता प्राप्त प्राईवेट कालेजों में विभिन्न विषयों के लैक्चररों की 1925 पद चार वर्षों में भरने की स्वीकृति दे दी है और प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत पद भरे जाएंगें।
पंजाब सिविल सचिवालय लाईब्रेरी में काम काज को बिना किसी रूकावट से चलाने के लिए मंत्रीमण्डल ने सचिवालय में लाईब्रेरियन के पद को पुन: बहाल करने की स्वीकृति दे दी है।
मंत्रीमण्डल ने आतिथ्य विभाग में प्रोटोकोल अधिकारियों के दो पदों की रचना करने की स्वीकृति दे दी है जिनको अमृतसर में तैनात किया जायेगा।
आम लोगों के कामकाज को सुचारू रूप में सम्पूर्ण करने के लिए मंत्रीमण्डल ने पंजाब सिविल सचिवालय में सीनियर सहायकों की सीधी भर्ती के कोटे अधीन 94 खाली पद भरने की सहमति दे दी है जो पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ द्वारा मुकाबले परीक्षा द्वारा भरे जाएंगें।
मंत्री मण्डल ने पंजाब प्रीज़न स्टेट सर्विसिज़ (श्रेणी-2) रूल्ज़, 1978 में संशोधन की भी स्वीकृति दे दी है जो इस वर्ष से अमल में आएगा जिससे डिप्टी सुपरडैंट जेल/ जिला परख अधिकारी, पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाएंगें। इसी प्रकार भर्ती के लिए आयु सीमा में ढील देते 21 से 27 वर्ष के स्थान पर 21 से 28 वर्ष करने और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद 160 सै.मी. करने के लिए रूल्ज़ में संशोधन करने की मंजूरी दे दी गई है।
भोगपुर सहकारी चीनी मिल पिढ़ाई समर्था बढ़ाकर राज्य के गन्ना उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री मण्डल ने फरीदकोट सहकारी चीनी मिल का प्लांट, मशीनरी और अन्य अतिरिक्त स पत्ति भोगपुर सहकारी चीनी मिल में तबदील करने के लिए स्वीकृति दे दी है और पांच मैगावाट के को-जनरेशन के साथ इसकी समर्था तीन हजार टीडीसी हो जाएगी। भोगपुर मिल को अगले डेढ वर्ष तक 67 करोड़ रूपये की लागत से अपग्रेड किया जायेगा।
राज्य में टैक्स एकत्रित करने को यकीनी बनाने हेतु मंत्री मण्डल ने कर एवं आबकारी विभाग में सौ नए पदों को भरने का निर्णय किया है। इनमें पच्चास प्रतिशत पद पदोन्नति और शेष पच्चास प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगें।
राज्य में शहरी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रीमण्डल ने प्रमोटरों द्वारा डिवैल्प किये जा रहे और किये जाने वाले विभिन्न किस्म के प्रोजैक्टों पर तिथि 1-4-2014 से 31-3-2015 तक कम से कम एक वर्ष के लिए सीएलयू, एडीसी और लाईसैंस फीस के दस प्रतिशत बढ़ौतरी और मोराटोरियम की समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है ताकि डिवैल्परों द्वारा अपने प्रोजैक्ट सुचारू ढंग से लागू किये जा सकें। इस प्रकार जिन प्रोमोटरों 1-4-2014 से अब तक दस प्रतिशत बढ़ौतरी से चार्जिज जमा करवाए गये हैं। उनके अतिरिक्त चार्जिज़ उसी प्रोजैक्ट के बकाया किस्तों में या भविष्य में उसके दूसरे प्रोजैक्ट में अडजस्ट किये जाएंगें।
मंत्रीमण्डल ने पंजाब आईसीटी शिक्षा सोसायटी (पिक्टस) के मैमोरंड ऑफ एसोसिएशन की कलाज़-5 (डी) में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है। जिस का उद्धेश्य सोसायटी के अधीन क प्यूटर फैक्ल्टी की सेवाओं को नियमित करने की तिथि से लागू करना है।
मंत्रीमण्डल ने राज्यभर की जिला परिषदों अधीन चलती 1186 ग्रामीण डिस्पैंसरियों और 582 वैटर्नरी अस्पतालों में कार्य करते फर्मासिस्टों और दर्जा चार कर्मचारियों का ठेका 30 नवम्बर 2014 तक बढ़ाये जाने को हरी झण्डी दे दी है।
राज्य में योजनाबद्ध विकास को यकीनी बनाने के लिए मंत्रीमण्डल ने पंजाब अपार्टमैंट एण्ड प्रोपर्टी रेैगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन करने का निर्णय किया है। यह फैसला मौजूदा आवश्यकताओं, कमजोर वर्गों को वाजि़ब रिहायश/प्लाट मुहैया करवाने, गैर अधिकारित कालोनियों के विकास को रोकने और इसकी उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लिया गया है।