चण्डीगढ़ - पंजाब सरकार द्वारा उच्च पदों पर तैनात प्रसिद्ध हस्तियों और सरकारी उच्चाधिकारियेां के वाहनों के लिए विभिन्न रंगों की बत्तियों के प्रयोग संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य संसदीय सचिवों, प्रधान सचिवों, डी जी पी, ए डी जी पीज़, जोनल आई जी, उपायुक्त, जिला एवं सैशन जज, सिटी पुलिस आयुक्त, जिलों में तैनात एस एस पीज़ रैंक के अधिकारियों के वाहनों के लिए संतरी रंग की बत्ती अधिकारित की गई है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि संतरी रंग की बत्ती केवल उस समय ही वाहन पर लगाई जा सकती है जब संबंधित अधिकारी डयूटी पर हो। जब यह अधिकारी अपने निजी दौरे पर हों तो यह बत्ती कवर की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब अधिकारी वाहन में ना बैठा हो तो भी इस बत्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए डी जी पी /ट्रेफिक/ द्वारा संतरी बत्ती के प्रयोग संबंधी स्टिकर जारी किया जाएगा जिसपर संबंधित अधिकारी का पद लिखा जाएगा। इस पर वकायदा स्टिकर नंबर, पद, वाहन नं: भी लिखा होगा। जिसकी सूचना परिवहन विभाग को देनी होगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एम्बूलैंस, वैक्सीन कैरियर व्हीकल, फायर और आपात्तकालीन सेवाएं वाहन, आपदा प्रबंधन वाहन, रिकवरी वाहन, कानून एवं अमन व्यवस्था की डयूटी वाले वाहन, मोटर व्हीकल विभाग के चैकिंग दस्ते, ट्रेफिक पुलिस और पी सी आर वाहनों के चैकिंग दस्ते, वी आई पी एस्कॉटर्स वाहन और गश्त करते वाहनों के लिए बहुरंगी बत्ती /लाल एवं नीला/ का प्रयोग किया जा सकता है। यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार लागू किए गए हैैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि लाल बत्ती के प्रयोग संबंधी पहले ही अधिसूचना जारी की गई है जिस अनुसार पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, केबिनट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं जज, पंजाब विधान सभा के स्पीकर, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन, पंजाब विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता के वाहनों के लिए फलैशर सहित लाल बत्ती निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब, पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यमंत्री, डिप्टी मंत्री, एडवोकेट जनरल, मुख्य सचिव, डी जी पी, पंजाब अल्प संख्यक आयेाग, पंजाब राज्य एस सी आयोग, पंजाब लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के वाहनों के लिए बिना फलैशर के लाल बत्ती अधिकारित की गई है। प्रवक्ता अनुसार आम राज्य प्रबंध /प्रोटोकोल शाखा/ के चार वाहनों के लिए लाल बत्ती मंजूर की गई है जोकि बाहर से आने वाली प्रसिद्ध हस्तियों के पंजाब दौरे समय प्रयोग की जाएगी जिनको भारत सरकार या उनकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा लाल बत्ती निर्धारित की गई है।