चण्डीगढ - पंजाब सरकार द्वारा राज्य अनाधिकारित कालोनियों/ प्लाटों को नियमित करने के लिए अधिकारी निर्धारित किये गये हैं। जिनके पास कालोनी मालिक व प्लाट होल्डर तयशुद्वा राशि जमा करेंगें। अधिकारी इस राशि सम्बन्धित कालोनियों के निवासियों को आरम्भिक सुविधाएं और इनके विकास के लिए खर्च करने के लिए विशेष फंड कायम करेंगें। इस सम्बन्धी पंजाब सरकार द्वारा जिम्मेवार अधिकारी निर्धारित करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अनाधिकारित कालोनियों/प्लाटों को थोड़ी सी राशि जमा करवा कर नियमित करने का निर्णय किया गया था ताकि ऐसी कालोनियों को योजनाबद्ध विकास के एजेंडे तहत लाकर यहां के निवासियों को आरम्भिक सुविधाएं दी जा सकें। अनाधिकारित कालौनियों/प्लाटों को अधिकारित करने के लिए सम्बन्धित कालोनी मालिक और प्लाट होल्डर को सरकार द्वारा तय राशि जमा करवानी होगी, जिसे जमा करने के लिए सरकार ने अधिकारी निर्धारित किये हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सम्बन्धित बड़े शहरों के लिए विशेष विकास अथार्टी के मुख्य प्रशासक, नगर निगम अधीन क्षेत्र के लिए सम्बन्धित नगर निगम के आयुक्त और नगर कौंसिल एवं पंचायत के लिए स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्लाट होल्डर या कालोनी मालिक द्वारा जमा करवाई राशि सरकारी खजाने में जमा होगी। उन्होंने बताया कि रेैगूलाईजड राशि निर्धारित अधिकारी के पास जमा करवाई जायेगी। अधिकारी जमा राशि के लिए अलग खाते कायम करेगा। यह राशि केवल सम्बन्धित क्षेत्र के विकास के लिए ही खर्च कीजायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रैगूलाईजड फीस जमा करवाने और इस राशि के खर्च के लिए सम्बन्धित विकास अथार्टी सरकार के लिए नोडल एजेंसी होगी।