चंडीगढ - भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 16वीं लोक सभा चुनावों को पूरी तरह स्वतंत्र एवं निरपक्ष रूप में करवाने के लिए अधिक खर्चे को रोकने के लिए तैनात खर्चा निगरानों के लिए कई प्रकार के कठोर निर्देश जारी किये गये है। उनको प्रत्येक जिलें में राज्य में काले धन के इस्तेमाल या एक जगह से दूसरी जगह पर लेजाने संबधी जानकारी एकत्र करने के लिए अपने यूनिट स्थापित करने के लिए कहा गया हे,ताकि आयकर कानून अनुसार तुंरत कार्यवाही की जा सकें।
आयकर विभाग अनुसार आम लोगों को चुनाव प्रक्रिया दौरान नकदी एवं अन्य मंहगी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने संबधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्साहित करने हेतू एक 24 घंटे निंरतर चलने वाली हैल्प लाईन न. 1800-1800-690 भी आंरभ कर दी गई है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के एक प्रवक्ता अनुसार राज्य के समस्त हवाई अडडों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाउसों, हवाला एंजेटों, वितीय दलालों, कैश कोरियरों और अन्य शंकी एंजेसियों एवं व्यक्तियों जिन की अघोषित नकदी को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग हो सकता हैं पर आयकर विभाग द्वारा करीबी निगाह रखी जाएगी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत प्राप्त होने पर आयकर जांच निर्देशालय स्वंतत्र रूप में किसी भी व्यक्ति खिलाफ जांच करेगा एवं संबधित जिला चुनाव अधिकारी उनको यह कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि निर्देशों अनुसार जांच निर्देशालय की टीमें जिलों में नाजुक स्थानों पर तैनात होगी एवं काले धन संबधी अपने तौर पर भी गुप्त जानकारी एकत्र करेगी एवं आगे आयकर कानून अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त हवाई गुप्त यूनिट भी समस्त हवाई अडडों पर तैनात किये जाएगें ताकि निजी हवाई जहाजों द्वारा नकदी ले जाने पर भी निगरानी रखी जा सकें। यदि 10 लाख रूपये से अधिक राशि ले जाने संबधी जानकारी मिलती हे तो आयकर विभाग द्वारा आयकर कानून तहत बनती कार्यवाही करेगा। यदि नकदी की बरामदगी होती है एवं यह संदेह है कि इसका प्रयोग रिश्वत के तौर पर होना था जो संबधित चुनाव अधिकारी भारतीय दंड़ावली तहत कार्यवाही करेगा।
यदि बंैक से 10 लाख रूपये से अधिक नकदी निकाले जाने की सूचना मिलती है तो जिला चुनाव अधिकारी आयकर विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए कहेगें। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए आम लोगों से सहयोग की मांग की हेै।