चंडीगढ़ : पंजाब में औद्योगिकीकरण को उत्साहित करने के उद्धेश्य से पंजाब सरकार ने स्वीकृत क्षेत्रों में लगाई हुई या लगाई जाने वाली फैक्ट्रीयों को स्टेट कम्पीटैंट अथॉरिटी कम स्टेट अपरेज़ल कमेटी से साईट क्लीयरैंस लेने से छूट दे दी है।
यह छूट औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक एस्टेटों/औद्योगिक फोकल प्वाइंटों/मान्यता प्राप्त औद्योगिक पार्काे/ औद्योगिक जोनों में लगायी / लगायी जाने वाली फैक्ट्रीयों पर लागू होगी।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों से बाहर पडऩे वाले क्षेत्रों में पड़ती फैक्ट्रियों या नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के सैक्शन 41-ए तहत साईट क्लीयरैंस प्राप्त करनी जरूरी है।
उन्होंने आगे बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक एस्टेटों/औद्योगिक फोकल प्वाइंटों/मान्यता प्राप्त औद्योगिक पार्काे/ औद्योगिक जोनों में लगायी / लगायी जाने वाली फैक्ट्रीयों को साइट क्लीयरैंस से छूट दे दी है परंतु उनक ो विभिन्न एक्टो तहत शेष सभी निर्धारित शर्ते जरूरी हैं। इसके साथ ही उनको डायरैक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़, पंजाब और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से निर्धारित स्वीकृति लेनी जरूरी है।