चंडीगढ़ : पंजाब के उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक ट्रेवल एजेंट को मानव तस्करी रोकथाम एक्ट पंजाब तहत पंजीकृत किया जाये और अक्तूबर 2013 तक उनको लाइसैंस जारी किये जायें। आज एक पत्र द्वारा स. बादल ने कहा कि बहुत से धोखेबाज़ एजेंटों की गैरकानूनी गतिविधियों को नकेल डालने के लिए यह निर्देश जारी किये गये हैं ताकि निर्दोष लोगों को उनके हाथों शोषित होने से बचाया जा सके। इन गलत कार्यवाहीयों को रोकने के लिए स. द्वारा मानव तस्करी रोकथाम एक्ट पंजाब पास किया गया है। इस एक्ट तहत ट्रेवल एजेंटों या इमीग्रेशन कंस्लटैंटों या फिर टिकट एजेंटों क ो भी रजिस्ट होना पड़ेगा।
श्री डी एस बैंस प्रधान सचिव गृह ने कहा कि यह एक्ट और नियमों को पंजाब सरकार की वेब साईट www.punjabgovt.gov.in पर अपलोड किया गया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि प्रत्येक लाइसैंस पर जारीकर्ता द्वारा विलक्षण नम्बर दर्शाया जाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अलग तौर पर विज्ञापन भी जारी किया जायेगा।