चंडीगढ : पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा ट्रिब्यूनल द्वारा पहले केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में तैनात अध्यापकों और अमले के विवादों का निपटारा किया जाता था,के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करते हुये की गई है।
इस संबधी जानकारी देते हुये शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि समूचे स्कूलों में मैनेजमैंट कमेटी और उसके अमले की समस्याओ का भी निपटारा करने के लिए पंजाब प्राइवेटली मैनेजड रैकोगनाईजड स्कूल ईम्पलाईज(सैक्योरिटी आफ सर्विस)एक्ट 1979 में संशोधन करते हुये आर्डिनैंस जारी किया गया है ताकि सभी शिक्षा संस्थाओं को शीघ्र अति शीघ्र न्याय मिल सके।
उन्होने बताया कि आर्डीनैंस में संशोधन करने के पश्चात शिक्षा ट्रिब्यूनल पंजाब राज्य के समूचे स्कूलों के मामले हल करेगें।