चंडीगढ़: : हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धर्मवीर ने प्रदेश के सात जिले नामतः अम्बाला, पंचकूला, करनाल, यमुनानगर, हिसार, पानीपत और रोहतक जिलों में नगर निगम के आम चुनावों के लिये किए गए प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिये इन सात जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिये।
श्री धर्मवीर ने कहा कि उपायुक्तों को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिला स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश जारी किये गए। उन्होंने सभी लम्बित शिकायतों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये।
उन्होेंने कहा कि यदि वे ऐसा करने के ईच्छुक हैं तो राजनीतिक पार्टियों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मतदान पार्टियों का क्रम रहित (रैन्डमाइजेशन) किया जाएगा। उपायुक्तों को चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किये गए सभी प्रबन्धों हेतु पुलिस अधिकारियों से बैठक करने के भी निर्देश दिये गए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो उसकी शुद्घि हरियाणा नगर निगम चुनाव अधिनियम, 1994 के नियम 138 के तहत उसकी शुद्घि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।