पंचकूला 27 मई - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के संबंधित सदस्य सचिवों और सचिव उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ को उनके संबंधित प्राधिकरणों को समिति के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन वादकारियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं वे नजदीकी से संपर्क कर सकते हैं
सीजेएम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश यादव पंचकुला ने बताया कि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यदि अपने मामलों को विशेष लोक अदालत के समक्ष तय करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सुलह से पूर्व बैठकें भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी और इस उद्देश्य के लिए, उन पक्षों को नोटिस जारी कर सूचित किया जाएगा, जिनके मामलों को प्रक्रिया सेवा एजेंसियों के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निपटान के लिए रखा जाना है। वर्चुअल एवं हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-लोक अदालत बैठकों के लिए उचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। लोक अदालत से पूर्व बैठकों के दौरान पक्षों के बीच समझौते की संभावनाएं तलाशने के लिए मध्यस्थों में परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता परामर्शदाताओं को नियमित कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। परामर्शदाता गाँवों में विशेष लोक अदालत के आयोजन और प्री-लोक अदालत बैठकों के दौरान दोनों पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं के बारे में भी जागरूक करने का कार्य करेंगे। विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जाएंगी। पीएलवी गांवों में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान आम जनता को भी जागरूक करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जिला न्यायालय पंचकुला में विशेष सहायता डेस्क स्थापित की जाएगी।
इसके अलावा जनता को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन चण्डीगढ और प्रबंधक बस स्टैंड सेक्टर-5 पंचकूला को निर्देश जारी किए गए है। जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए दोनों स्थानों पर पीएलवी नियुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि गांव के लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिला पंचकूला के बीडीपीओ के माध्यम सेे ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किए गए है। अधिक जानकारी के लिए वादी हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर भी संपर्क कर सकते हैं या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के कार्यालय से भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।