चंडीगढ़, 4 अप्रैल- हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य में अनाधिकृत तरीके से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए चलाए जा रहे कृषि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के विरूद्ध जोरदार अभियान चलाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा परिवहन आयुक्त, श्रीमती सुमिता मिश्रा ने आज यहां इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने हाल ही में दिए गए अपने एक निर्णय में राज्य को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं बनाए गए ऐसे वाहनों के विरूद्ध जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संचालित किए जा रहे हैं पर पर्याप्त सावधानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग को इस बात की जानकारी मिली है कि कृषि उद्देश्यों के लिए बनाए गए कुछ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के बीच 1110 ऐसे वाहनों का चालान भी किया है।
श्रीमती मिश्रा ने बताया कि कृषि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के मालिक अपने कुछ लाभ कमाने के लिए उनका प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों में कर मानव जीवन को खतरे में डालने के साथ-साथ सुरक्षा तथा अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं।