शिमला - हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हैदराबाद कॉलेज के 24 इंजीनियरिंग छात्रों में प्रत्येक के माता-पिता को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये छात्र आठ जून 2014 को कुल्लू जिले में थलोत के पास ब्यास नदी में बह गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा आठ हफ्ते के अंदर अदा किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की एक खंड पीठ ने निर्देश दिया कि पहले ही अदा किए जा चुके पांच लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा सहित मुआवजे की राशि हादसे के समय से लेकर राशि जारी किए जाने तक की तारीख निकल चुकी है। 5 फीसदी सालाना ब्याज के साथ अदा की जाए। अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन और राज्य सरकार से 60:30:10 के अनुपात में धन देने को कहा है।