रोहतक - मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राष्ट्रपति ने हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित गौ संवर्धन-गौ संरक्षण बिल को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद आज से यह कानून के रूप में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री महम में विश्वकर्मा दिवस के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले गौ संवर्धन-गौ संरक्षण बिल पारित किया, जिसके तहत प्रदेश में गौ तस्करी, गौ वध व गौ मांस खाने पर प्रतिबंध है।
बिल में निहित नियमों के तहत दोषी को पांच साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित बिल को अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है और आज से यह बिल कानून के रूप में लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि मेवात के लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस क्षेत्र में गौ वध जैसे कार्य नहीं होंगे। वातावरण बदल रहा है और मेवात जैसे क्षेत्र में मुस्लिम गऊशालाएं खोलने के लिए आगे आ रहे हैं।