चण्डीगढ़ - मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियामक प्रावधानों के सुचारू परिसंचालन के लिए राज्य स्तरीय संचालन कमेटी तथा जिला स्तरीय संचालन कमेटी के गठन की स्वीकृति दी है।
खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव राज्य स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त इस समिति के समन्वयक होंगे। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्यों में स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, भारतीय उद्योग/फिकी प्रसंघ, होटल एसोसिएशन, खाद्य व्यापारी एसोसिएशन और तेल व्यापारी एसोसिएशन तथा उपभोक्ता एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन कमेटी गठित होगी तथा उपायुक्त द्वारा नामित अधिकारी कमेटी के समन्वयक होंगे। कमेटी के अन्य सदस्यों में सिविल सर्जन, नगर निगम/नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं के जिला परियोजना अधिकारी तथा जिला होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।