शिमला - मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने पर हिमाचल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस तरह आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा 23 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी पर आगामी जांच पर स्थगन आदेश पारित करने से मना कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वीरभद्र सिंह से पूछताछ हाई कोर्ट से अनुमति लेने के ही बाद करें। यह छूट उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते और देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनसे पूछताछ की जानी है तो सीबीआई किसी महिला अधिकारी तथा प्रतिभा सिंह के वकील की उपस्थिति में ही पूछताछ करें।
पूछताछ से पहले उन्हें नोटिस जारी करने को भी कहा गया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने उक्त मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर का दिन तय किया है।