चंडीगढ़ - प्रदेश में पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, तब तक के लिए हर प्रकार की चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार प्रत्याशियों पर शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं हटाने के पक्ष में है।