चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा सरप्लस घोषित किये गये 3581 अतिथि अध्यापकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिसों के खिलाफ अतिथि अध्यापकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली तारीख 6 जुलाई को तय की है। अतिथि अध्यापकों के इस मामले की सुनवाई भी अब मुख्य मामले के साथ होगी।
अतिथि अध्यापकों ने हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें हटाये जाने के आदेशों व नोटिसों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अतिथि अध्यापकों ने गुहार लगाई थी कि कोर्ट द्वारा सरकार से रिकार्ड मंगवाया जाना चाहिए और उन्हें काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने उन्हें बिना अंतरिम राहत देते हुए आज मामले की सुनवाई की थी।