चंडीगढ़, 19 फरवरी - हरियाणा सरकार ने सीएनजी तथा पीएनजी स्टेशन के अलावा अन्य रिटेल ऑऊटलैटस तथा ईंधन फीलिंग स्टेशन स्थापित करने हेतू भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों, दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों में संशोधन किया है।
नियंत्रित क्षेत्रों में रिटेल ऑऊटलैटस एवं ईंधन फीलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये भूमि उपयोग परिवर्तन के आवेदन पर विचार या जांच करते समय भूमि आवश्यकता तथा अन्य मानदण्डों के लिये नये दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास स्वतंत्र पैट्रोल पम्पों के मामले में केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा जिसके अनुसार स्वतंत्र ईंधन फीलिंग स्टेशनों के लिये न्यूनतम क्षेत्र अविभाजित कैरजवे पर 35 मीटर 3 35 मीटर होगा। विभाजित कैरजवे पर यह 35 मीटर (सामने का हिस्सा) 3 45 मीटर होगा। शहरीकृत ज़ोन या क्षेत्रों में यह 20 मीटर 3 20 मीटर होगा। इस वर्ग के लिये अधिकतम क्षेत्र पैट्रोलियम कम्पनियों द्वारा जारी किये गये आशय पत्र तथा स्थल योजना के अनुसार होगा, लेकिन यह 3,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।
पैट्रोल पम्पस, जिनमें मरम्मत, सर्विस शॉपस, एटीएम तथा ढाबा या फॉस्ट फूड ज्वांइट जैसी सुविधाएं होंगी, के लिये न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ (4047 वर्ग मीटर) तथा अधिकतम क्षेत्र 1.5 एकड़ (6070 वर्ग मीटर) होगा। इन क्षेत्रों या सुविधाओं की अनुमति पैट्रोलियम कम्पनीज़ द्वारा जारी आशय पत्र या स्थल योजना में उपलब्ध करवाये गये प्रावधानों के अनुसार ही दी जायेगी। ज़ोनिंग विनियमन के अनुसार पैट्रोल पम्पस, जो बहु-सुविधा परिसरों का हिस्सा हैं तथा मोटल या रेस्टोरेंटस स्थल जहां पैट्रोल पम्प ऐसे बहु-सुविधा परिसरों का हिस्सा हैं, के मामलों में ऐसे एक परिसर के लिये आवश्यक क्षेत्र की गणना वाणिज्यिक स्थलों के नियमों में अनुज्ञेय एफएआर एवं भू-कवरेज के अनुसार की जायेगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सडक़ों से इत्तर, अनुसूचित सडक़ों के आस-पास स्थापित किये जाने वाले स्वतंत्र पैट्रोल पम्प के मामले में न्यूनतम क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम क्षेत्र 2500 वर्ग मीटर होगा। पैट्रोल पम्पस, जिनमें मरम्मत, सर्विस शॉपस, एटीएम तथा ढाबा या फॉस्ट फूड ज्वांइट जैसी सुविधाएं होंगी, के लिये न्यूनतम क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर और अधिकतम क्षेत्र एक एकड़ (4047 वर्ग मीटर) होगा। शहरीकृत ज़ोन या क्षेत्र में स्वतंत्र पैट्रोल पम्प या ईंधन स्टेशन के लिये न्यूनतम क्षेत्र 20 मीटर 3 20 मीटर होगा।
दो ईंधन स्टेशनों के बीच न्यूनतम दूरी तथा सडक़ चौराहे से ईंधन स्टेशन या पैट्रोल पम्प की दूरी के मामले में आईआरसी:12-1983, आईआरसी:12-2009 और केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। जब कभी भी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने, सेवाओं में संवर्धन करने या पुन: उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी तो भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त भू-मालिक द्वारा ऐसी सेवाओं के लिये भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त क्षेत्र के मालिक ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के मामले में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। विभाग भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करते समय इस संबंध में एक अंडरटेकिंग लिया जाना या शर्त रखी जाना सुनिश्चित करेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या विभाग को ऐसी सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मालिक इस संबंध में कोई दावा नहीं कर सकता। विभाग या हुडा पैट्रेाल पम्प स्थापित करने के लिये भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने के लिये आवेदन की जांच करते समय हरित पट्टिïकाओं में हाईटेंशन इलैक्ट्रिक टावर लगाने के लिये पिलोन या फूटिंग की आवश्यकता सहित जलापूर्ति, ट्रंक सर्विस तथा स्ट्रॉम वाटर बॉक्स ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने को ध्यान में रखेगा।
यदि कोई सेवा सडक़ हरित पट्टिïका का हिस्सा है तो 30 मीटर हरित पट्टिïका वाली सडक़ के मामले में पैट्रोल पम्प रिटेल आऊटलैट की अनुमति नहीं दी जायेगी। ईंधन फीलिंग स्टेशन के भवन की अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई निर्धारित करने वाले खण्ड को भी संशोधित किया गया है। ईंधन फीलिंग स्टेशन के मामले में बनाये जाने वाले भवन की अधिकतम ऊंचाई पैरापैट सहित आठ मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और आठ मीटर तक की ऊंचाई के भीतर तलों की अधिकतम संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए।