शिमला - पूर्व आईपीएस अधिकारी एएन शर्मा को पुन: सरकारी नौकरी पर रखने के मामले में स्पेशल जज शिमला ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, एएन शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव रवि ढींगरा तथा तत्कालीन गृह सचिव पीसी कपूर को सम्मन जारी किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने पांच मई को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।
पिछली भाजपा सरकार ने एएन शर्मा को उनके त्याग पत्र के मंजूर होने के बाद पुन: सरकारी नौकरी दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सेवा नियमों को ताक पर रखकर आरोपियों ने शर्मा को पुन: नियुक्ति दी। आरोप लगाया गया है कि तत्कालिक गृह सचिव पीसी कपूर, व पूर्व मुख्य सचिव रवि ढींगरा नेतत्कालीन गृह मंत्री, जोकि स्वयं प्रो. पे्रम कुमार धूमल थे, के कहने पर पुन: नियुक्ति की फाइल को डील किया। मौजूदा सरकार ने इस नियुक्ति की जांच करवाई व सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
मामले की विस्तृत जांच के पश्चात विजिलेंस ब्यूरो ने स्पेशल जज शिमला की अदालत के समक्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चालान पेश किया। इस मामले में पिछली सुनवाई को कुछ त्रुटियां पाई गई थीं, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने दूर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को सम्मन जारी कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई पांच मई को होगी।