चंडीगढ़ - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में हरियाणा की हुड्डा सरकार में भर्ती 816 आर्ट एवं क्राफ्ट अध्यापकों की भर्ती को रद्द करार किया है। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही गलत बताते हुए कहा कि इसमें योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गयी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि पांच महीने में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) फिर से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है।
अपने आदेश में जस्टिस राजेश बिंदल ने टिप्पणी की कि आयोग बहु सदस्यीय संस्था की तरह नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। पूरा निर्णय लेने का काम सचिव की सलाह पर चेयरमैन खुद ही ले रहे थे। यही नहीं चयन प्रक्रिया शुरू होते ही मानदंड भी बदले गये।