चण्डीगढ़ - हरियाणा सरकार ने 7 फरवरी, 2015 को दिल्ली विधान सभा के आम चुनावों के मद्देनजर अपने सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों एवं निगमों में पेड अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश अधिसूचित किया है ताकि दिल्ली के मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा-25 के तहत घोषित किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में स्थित सभी कारखानों, दुकानों एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी इस दिन अवकाश रहेगा।