घुमारवीं - पुलिस थाना घुमारवीं के तहत कांग्रेसी नेता के खिलाफ दर्ज यौन शोषण व धोखाधड़ी के मामले में पीडि़त के मैजिस्टे्रट के समक्ष हुए बयानों के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के आरोपी के खिलाफ घुमारवीं पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है।
पीडि़ता ने आरोपी अनिल के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवीं में 15 सितम्बर को धोखाधड़ी, यौन शोषण व जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। घुमारवीं पुलिस ने जल्दबाजी न दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 420 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 2 दिन पूर्व सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कार्रवाई करते हुए पीडि़ता के मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए जोकि गोपनीयता दस्तावेज के रूप में पुलिस को सौंपे गए थे।
इसी आधार पर बीते कल वीरवार को पीडि़ता का मैडीकल करवाया गया।आरोपी के खिलाफ इतने संगीन मामले दर्ज होने पर उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लेकिन इस मामले में फंसे आरोपी का अभी कोई पता नहीं है। उधर, इस संदर्भ में डीएसपी घुमारवीं अंजनि जसवाल ने बताया कि घुमारवीं पुलिस ने पीडि़ता के बयान और मैडीकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है।