चण्डीगढ़, 2 फरवरी - हरियाणा परिवहन विभाग ने 16 या इससे अधिक सीटों वाली नई वातानुकूलित बसों को कैरेज परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। परिवहन आयुक्त श्रीमती सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी बसों के लिए पथकर के रूप में 550 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष तथा अधिकतम 35,000 रुपये निर्धारित किया गया है तथा परमिट शुल्क की वसूली निर्धारित नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कैरेज बसों व वाहनों के परमिट हरियाणा के साथ लगते दिल्ली, चण्डीगढ़ व पंजाब राज्यों के लिए दिए जा रहे हैं तथा इनका उपयोग पर्यटन के रूप में या यात्रियोें के समूह द्वारा सामाजिक उद्देश्यों के रूप में वाहनों को किराये पर लेकर एक गन्तव्य स्थल से दूसरे गन्तव्य स्थल तक किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन बसों को लोगों को सुविधा होगी तथा विशेष अवसरों पर नागरिक इनका उपयोग कर सकेंगे।
वाहनों का संचालन विशेष क्षेत्र तथा विशेष रूटों पर होगा। परमिट प्रदान किए गये वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके तहत बनाए गये नियमों के अनुरूप रखरखाव व उपयुक्त्ता का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने बताया कि परमिट प्रदान किए गये वाहनों को अधिनियम की धारा 112 के तहत निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।