नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक गुरुद्वारों पर कब्ज़ा न किया जाए। एस. जी. पी. सी. को गुरूवार को राहत मिली। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्ज़े को लेकर दोनों पक्षों की तनतनी के ठंडा पडऩे के आसार है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले संबंधी गुरुवार दोपहर तक जो हालात है, वही हालात अगली सुनवाई तक वैसे ही कायम रखे जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने एस. जी. पी. सी. और एच. एस. जी. पी. को हिदायत दी कि वो अब गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे के हिसाब के लिए अलग बैंक खाते खोले। कोर्ट ने हरियाणा के डी.जी.पी और कुरुक्षेत्र के एस. एस. पी. को इलाके में शांति कायम रखने के लिए सख्त कदम उठाने के भी आदेश दिए है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्त्ता ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि हरियाणा की अलग समिति मामले का कानूनी हल निकलने तक अदालत की तरफ से पूरे मामले पर पुराने हालात कायम रखें जाने का हुक्म दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता की यह दलील रद्द कर दी थी। इस दौरान हरियाणा के गुरुद्वारों पर कब्ज़े के लिए एस. जी. पी. सी. और एच. एस. जी. पी. सी. के बीच टकराव वाली स्थिति बनी हुई हैं।