शिमला (एसएनएस) - शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवसथा के कुप्रबंधन व अवैध पार्किंग पर कड़ा संज्ञान लेते कुप्रबंधन व अवैध पार्किग पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार व शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया है तथा निर्देश दिए हैं कि शिमला अन्य जिला मुख्यालयों व पर्यटक स्थलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाएं।
पंथाघाटी के धर्मपाल ठाकुर की याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक चौहान की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि प्रशासन शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को सूचित करे कि इन मार्गो के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अथवा नहीं
तथा बंधित मार्गो पर अवांछित गाडिय़ों के आवागमन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या साईन बोर्ड लगाए गए है या नहीं तथा अवैध पार्किंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।