बिलासपुर - जिला औषधि निरीक्षक अरविंद गुप्ता ने मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ माटखेड़ा रोड स्थिति एसोसिएशन कार्यालय पर मीटिंग कर नए शेड्यूल एच वन के बारे में जानकारी दी। औषधि निरीक्षक अरविंद गुप्ता ने बताया कि पहली मार्च से शेड्यूल एच वन लागू हो गया है। इसके अंतर्गत 46 मोलीक्यूल्स को लिया गया है। इसमें एंटीबायोटिज, एंटीटयूबरक्लोसिस, कफ सिरप आदि को रखा गया है। शेड्यूल एच वन की सभी दवाओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर के पर्चे पर ही बेचा जा सकेगा। इसके लिए फुटकर दवा विक्रेताओं को अलग रजिस्टर बनाना होगा। रजिस्टर में दवा लिखने वाले डाक्टर का नाम, मरीज का नाम, दवा का नाम, दवा का बैच नंबर, दवा की संख्या, बिल नंबर आदि जानकारियां भरनी होंगी। इसी तरह थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता का नाम, दवा का नाम, बैच नंबर, बिल नंबर आदि जानकारी रजिस्टर में भरेंगे।
बैठक की अध्क्षता एसोसिएशन के संरक्षक केवल कृष्ण खुराना व रामाधर मिश्रा संचालन एसोसिएशन सचिव जुल्फकार अली ने किया