अंबाला - चुनाव प्रचार के दौरान किसी मकान पर बिना मंजूरी पोस्टर, झंडा, बैनर लगाने और दीवारों पर स्लोगन लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. साकेत कुमार ने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति के किसी भी निजी भवन और संपत्ति पर झंडा, पोस्टर, बैनर न लगाएं और न ही दीवारों पर स्लोगन लिखें।
किसी मकान पर इस तरह की प्रचार सामग्री चिपकाने और लिखने व झंडा इत्यादि लगाने के लिए संपत्ति मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा स्वीड्डति पत्र अवश्य लेना होगा। बिना अनुमति के लगाए गए झंडे और चिपकाए गए सामग्री के लिए संबंधित राजनैतिक दल, संगठन और प्रत्याशी के खिलाफ डिफेसमेंट आॅफ प्रापर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह की कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 425, 426, 427 और 433 के तहत तथा हरियाणा प्रिवेंशन आॅफ डिफेसमेंट प्रापर्टी एक्ट की धारा 133 और म्यूनिसिपल नियमावली के तहत भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक भवन या संपत्ति परप्रचार सामग्री चिपकाने पर संबंधित राजनैतिक दल और उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।