चण्डीगढ़, 24 जनवरी - अतिरिक्त सैशन जज, रोहतक की अदालत ने महम हल्का पटवारी, दरबारा सिंह को रिश्वत के एक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत दो साल के कठोर कारावास व 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त को गांव खेड़ी, जिला रोहतक के श्री सुशील से उसकी पैतृक सम्पति की निशानदेही करने की एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
उन्होंने कहा कि श्री सुशील कुमार ने चौकसी ब्यूरो को शिकायत की थी, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया।