चण्डीगढ़ - हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है बशर्ते कर्मचारी की मृत्यु के समय या बाद में जब उसकी बारी आती हो , वह पारिवारिक पेंशन की पात्रता शर्तों को पूरी करती हो।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा या तलाकशुदा बेटी के पुन: विवाह करने या न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं मंहगाई राहत की कुल राशि के बराबर या इससे अधिक अजीविका कमाना शुरू करने पर यह पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगी।