चंडीगढ - हरियाणा के जिला सिरसा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीश गुप्ता ने कहा कि सिरसा में 42 लीगल एड क्लीनिक शुरू हो चुके हैं। सभी लीगल एड क्लीनिक पर वॉलिन्टियर्ज पूरी तन्मयता के साथ कार्य करें तो निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न महिला कार्यस्थलों का भी दौरा करें जिससे महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित समस्याएं हैं तो उन्हें भी तुरन्त पुलिस के समक्ष लाएं।
उन्होंने कहा कि छात्रवर्ग आमजन को अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को कहा कि वकालत का व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है। वकील लोग यदि इस व्यवसाय की मानमर्यादा रखकर कार्य करेंगे तो वे जनता के लिए आदर्श हो सकते हैं और आमजन को कानून से सम्बन्धी जानकारी मिलने के साथ-साथ उनके अधिकार की जानकारी होगी।
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली से जुडे़ सभी अधिवक्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करें तो निश्चित रूप से लोगों को उनके कर्तव्यों का बोध होगा और एक सुदृढ़ राष्ट्र व समाज का निर्माण होगा। उन्होंने अध्यापकों से भी अपील की कि वे आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अभियान से जुड़कर लोगों को कानूनी रूप से साक्षर करें। उन्होंने विशेषकर छात्राओं से कहा कि वे किसी भी तरह का जुर्म सहन न करें और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने में हिम्मत दिखाएं। यदि कोई उनके आसपास के क्षेत्र में ज्यादती की घटना होती है तो उसके खिलाफ भी आवाज बुलन्द करें।
उन्होंने कहा कि पैनल बोर्ड के वकील व पैरालीगल वॉलिन्टियर्ज समाज में अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वे समय समय पर लोगों के बीच जाएं और आमजन को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए महिला कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करें। सरकारी कार्यालयों, कारखानो ंव अन्य संस्थानों पर कार्य के दौरान यौन उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, धारा 125 के तहत खर्चे का अधिकार, कन्या भू्रण हत्या, एनपीडीटी एक्ट, खाद्य पदार्थाे में मिलावट, एचवीआई-एडस, लोक अदालत एवं मुफत कानूनी सहायता, गार्डियन एवं वार्ड एक्ट, हिन्दु मानियरोटी एवं गार्डियन एक्ट, श्रम कानून, फैक्टरी एवं औद्योगिक विवाद एक्ट के बारे में जानकारी दें।