चण्डीगढ़ - हांसी के धर्मबीर को बिजली चोरी करना काफी मंहगा पड़ा। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अदालत ने धर्मबीर को बिजली चोरी के आरोप में एक वर्ष की साधारण कैद व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस न्यायालय को बिजली अधिनियम के तहत अभिहित किया गया है।