चण्डीगढ़ - अवैध खनन गतिविधियों पर अकुंश लगाने के व नियंत्रण बनाये रखने के लिये चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत मेवात जिला क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों के लायसेंस दो माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिए गये हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेवात जिला क्षेत्र में खनन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। मेवात जिला क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियां न पनपने देने तथा नियंत्रित रखने की दिशा में पुलिस विभाग, खनन विभाग, तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मेवात जिला क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थो को प्राप्त करने, भण्डारण करने तथा विक्रय करने के सभी लाइसेंस दो माह की अवधि के लिए निंलबित कर दिए गये हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।