नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गुड़गांव स्थित फ्लैट अटैच (संबद्ध) कर लिया। निदेशालय ने मनी लॉन्डरिंग के आपराधिक प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की।
चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया गया है। यह ईडी द्वारा चौटाला के खिलाफ जारी पहला अटैचमेंट ऑर्डर है। निदेशालय उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी कर रहा है, जिनका अनुमानित मूल्य छह करोड़ रुपए से अधिक है।
वीरवार को अटैच किए गए फ्लैट की कुल कीमत 46. 96 लाख रुपए है। ईडी ने सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर चौटाला और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
इनेलो प्रमुख और पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओमप्रकाश चौटाला (78) फिलहाल इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली की एक निचली अदालत ने 22 जनवरी को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें दस साल कैद की सजा सुनाई है।