शिमलाः मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र चौहान ने आज यहां कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2-मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चम्बा, लाहुल एवं स्पीति, कुल्लू, मण्डी, शिमला और किन्नौर जिलों में लागू रहेगी जो मण्डी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं।
श्री चौहान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 मई 2013 को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 5 जून, 2013 तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 6 जून, 2013 को नामांकनों की छंटनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 जून, 2013 तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 23 जून, 2013 को होगा, जबकि मतगणना 27 जून, 2013 को होगी। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह आठ बजे से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। मतदान प्रक्रिया 30 जून, 2013 तक पूरी होगी।
उन्होंने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 11,24,770 है, जिनमें 5,66,946 पुरुष और 5,46,140 महिला मतदाता तथा 11,684 सर्विस मतदाता हैं। सर्विस मतदाताओं में 8968 पुरुष तथा 2716 महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि मतदा न के लिए कुल 1921 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में 137, लाहुल एवं स्पीति जिले में 89, कुल्लू जिले में 474, मण्डी जिले में 967, शिमला जिले के रामपुर में 136 और किन्नौर जिले में 118 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 0177-2622721 है। इसके अतिरिक्त, टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।