चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजाब सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1952 की धारा 6 की धारा 1 के तहत पंजाबी फिल्म ‘साडा हक’ के प्रदर्शन पर लगाए गये प्रतिबन्ध को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 205/2013 की याचिका में दिये गये आदेशों के अनुपालना में हटा दिया है।
हरियाणा गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार इस फिल्म को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों तथा केन्द्रीय फिल्म बोर्ड द्वारा जारी संशोधित प्रमाण-पत्र अनुसार ही प्रदर्शित किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार इसके लिए अनापति प्रमाण-पत्र जारी करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक दल गठित करने का सुझाव दिया और केन्द्रीय फिल्म बोर्ड को इस फिल्म के जारी प्रमाण-पत्र की समीक्षा करने के निर्देश दिये थे। सर्वोच्च न्यायलय द्वारा इन सुझावों की जांच की गई और संशोधित वर्जन के साथ फिल्म प्रदर्शित किये जाने के आदेश दिये। राज्य सरकार ने मामले में पुर्नविचार करते हुए फिल्म प्रर्दशन को हटाने का निर्णय लिया है।