नई दिल्ली - दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से एक जनवरी से प्रभावी कॉल ड्रॉप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। लेकिन कंपनियों ने कहा कि वे इस मद में ग्राहकों को मुआवजा तभी देंगी जब अदालती आदेशों में उनसे ऐसा करने को कहा जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखा है और इस उम्मीद के साथ उन्हें याद दिलाया है कि कंपनियों ने इसके अनुपालन के लिए सारी तैयारी कर ली होगी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 16 अक्टूबर 2015 को दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा नियमन के संबंध में संशोधन जारी किया है जिसमें उसने एक नियम जोड़ा है कि मोबाइल सेवा प्रदाता अपने नटवर्क में किसी कमी के कारण फोन कॉल खुद कट जाने यानी कॉल ड्राप के लिए उपभोक्ताओं की हर्जाना देंगे।