चण्डीगढ़, 5 मार्च : पंजाब राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने लाईफ इंशोरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया एलआईसी को बीमा धारक की पत्नी को पांच लाख रूपये ब्याज सहित वापिस करने के आदेश दिये हैं।
सतनाम सिंह ने एलआईसी से पांच लाख रूपये की जीवन बीमा पॉल्सी करवाई थी जिस दौरान उसकी पटियाला के अमर अस्पताल में निधन हो गया। इस पर बीमा धारक की पत्नी ने एलआईसी से क्लेम लेने का दावा किया परन्तु एलआईसी ने इस आधार पर इसको रद्द कर दिया कि बीमा धारक ने फांसी लेकर आत्म हत्या कर ली थी। जिसको अमर अस्पताल में मृत घोषित किया गया ।
उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने इस पर अमर अस्पताल द्वारा जारी किये मृत्यु प्रमाण पत्र की पैरवी की जिसमें डियूटी पर मौजूद डाक्टर ने उसकी मृत्यु के कारण सम्बन्धी जिक्र नहीं किया था उसको अस्पताल में बेहोशी की स्थिति में लाया गया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आयोग ने दोनों पक्षों के पक्ष सुनने के बाद एलआईसी की लापरवाही पाई। आयोग ने इस पर एलआईसी को बीमा धारक की पत्नी को पांच लाख रूपये नौ प्रतिशत ब्याज पर देने, पांच हजार रूपये मुआवजा और एक हजार रूपये कानूनी प्रक्रिया पर आए खर्च के लिए देने के आदेश दिये।