मुंबई - आप देश भर में किसी एक बैंक में केवल एक ही सेविंग एकाउंट्स खुलवा सकते हैं। यदि आपका किसी एक बैंक में एक से अधिक सेविंग एकाउंट है तो उसे आपको 30 दिनों के भीतर बंद करना होगा। हालांकि किसी एक बैंक में किसी व्यक्ति का एक सेविंग एकाउंट और एक करेंट एकाउंट जरूर हो सकता है, लेकिन ज्ञात रहे कि सेविंग एकाउंट वाला यह नियम ज्वाइंट एकाउंट पर लागू नहीं होता।
यदि आपका उत्तर प्रदेश के किसी जिले में स्टेट बैंक की शाखा में सेविंग एकाउंट है और अब आप दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में एक सेविंग एकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एसबीआई ने आरबीआई के नियम को लागू कर दिया है। पिछले वर्ष ही भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय में अपनी सभी शाखाओं को इस बाबत निर्देश जारी किया था। एक से अधिक शाखाओं में एक पैन के स्वीकार नहीं किया जा रहा।
एक ही पैन नंबर को देखते हुए एसबीआई ने कई लोगों को दूसरा खाता खोलने से मना किया है। अन्य बैंक भी इस नियम को सख्ती बरत रहे हैं। रिजर्व बैंक का यह नियम वर्षों से लागू है और सभी शाखाओं के एक दूसरे वंप्यूटर से जुड़ जाने के बाद अब बैंक इस नियम को और सख्ती से लागू करने लगे हैं।