नई दिल्ली - एक रुपए का नोट छापने के अधिकार को लेकर छिड़े विवाद के बीच विधि मंत्रालय ने राय दी है कि भारत सरकार के पास एक का नोट छापने का पूरा अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जहां 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के बैंक नोट जारी करने का अधिकार है, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट मुद्रित और जारी किया जाता था।
भारत सरकार के पास हर मूल्य के सिक्कों को ढालने का एकल अधिकार है। हालांकि रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण था कि मुद्रा अध्यादेश की धारा.2 के रद्द होने के साथ भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है इसलिए कानून मंत्रालय की राय ली गई।
कानून मंत्रालय का दृष्टिकोण है कि वर्ष 2011 का सिक्कों से संबंधित कानून, जो सिक्का और उसे ढालने से संबंधित कानूनों को सम्मिलित करता है, भारत सरकार को 1 रुपए का नोट छापने से नहीं रोकता है।