नई दिल्ली - दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचातानी में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा, दिल्ली सरकार उन्हें सिर्फ सुझाव भेज सकती है। हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल को अपने सुझाव भेज सकती है, लेकिन सुझाव को मानना या न मानना उनका अधिकार है। अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा। नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि उपराज्यपाल को दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा अधिकार है और वह चाहें तो मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार को उससे कोई फायदा नहीं नहीं हुआ। एंटी क्रप्शन ब्यूरो की शक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले फैसले पर स्टे नहीं लगाया गया है।